भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ मतदाता तथा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ मतदाता तथा दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में 10 नवंबर तक 59 हजार 031 वरिष्ठ तथा दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ लिया है।