18-Oct-2023 09:29 AM
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मध्यप्रदेश में 9 अक्टूबर से विधानसभा निर्वाचन-2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचरण संहिता के संबंध में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियो के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए है। आयोग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सामान्य आचरण के तहत किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए, जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकते हैं या परस्पर नफरत हो सकती है या तनाव पैदा हो सकता है। यदि राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए, तो यह उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, गत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखी जाएगी। दलों और अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से असंबद्ध निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा। असत्यापित आरोपों या मिथ्या कथन के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचना होगा। मत प्राप्त करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मंदिर, मस्जिद, चर्च और पूजा के अन्य स्थलों को निर्वाचन के प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।