भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को पहली बार घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है।