मुख्यमंत्री का पहला आदेश, धार्मिकस्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र नियंत्रण में रहेंगे
13-Dec-2023 08:10 PM 1234658
भोपाल, 13 दिसंबर (संवाददाता) मध्यप्रदेश की नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने आज विधिवत कार्यभार संभालने के बाद अपना पहला आदेश जारी कर दिया, जिसके तहत राज्य में अब किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थानों पर निर्धारित मापदंड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर या डीजे) आदि का उपयोग किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने यहां राज्य मंत्रालय में विधिवत कार्यभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले इस आदेश से संबंधित फाइल पर दस्तखत किए। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण संबंधी निर्णय, मध्यप्रदेश में धार्मिक स्थल और अन्य स्थानों पर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में लिया गया है। इसके तहत लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियम विरुद्ध तेज आवाज में बिना अनुमति के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण तथा लाउड स्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जाँच के लिये सभी जिलों में उड़नदस्ते नियमित और आकस्मिक रूप से धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों, जहाँ ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग होता है, का निरीक्षण करेंगे तथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अधिकतम तीन दिन में जाँच कर प्रतिवेदन संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। इस आदेश के अनुसार उड़नदस्तों में जिला प्रशासन की ओर से नामित अधिकारी, संबंधित थाने का प्रभारी तथा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी सदस्य रहेंगे। जिले के समस्त उड़नदस्तों का नोडल अधिकारी एक जिला अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी स्तर का अधिकारी होगा, जिसे जिला कलेक्टर द्वारा नामित किया जायेगा। धर्म गुरूओं से संवाद और समन्वय के आधार पर लाउड स्पीकरों को हटाने का प्रयास किया जायेगा। ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाकर, जहाँ इन नियमों और निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है, जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा कर पालन प्रतिवेदन आगामी 31 दिसंबर तक गृह विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। ध्वनि प्रदूषण के मामलों की सतत निगरानी के लिये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध अनुसंधान विभाग) पुलिस मुख्यालय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी समय-समय पर लाउड स्पीकरों, डीजे आदि के अवैधानिक प्रयोग के संबंध में प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। मध्यप्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 163 सीटों पर विजय हासिल कर फिर से सरकार बनायी है और मुख्यमंत्री डॉ यादव ने आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में शपथ ग्रहण की है। इसके बाद मुख्यमंत्री उज्जैन पहुंचे और वहां प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन तथा पूजा के बाद वापस यहां लौटे और राज्य मंत्रालय में कार्यभार संभाला। इसके बाद सबसे पहले आदेश जारी दस्तखत किए। इसके साथ ही भाजपा की नई सरकार ने अपने इरादे भी जता दिए हैं।...////...
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